एनजीटी के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में पटाखा दुकान नहीं लगाने का डीएम ने दिया आदेश, व्यापारी निराशा
सिंगरौली विधायक से व्यवसाईयों ने की भेंट, मिला आश्वासन

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मध्यप्रदेश, सिंगरौली।
जिला दण्डाधिकारी व कलेक्टर राजीव रंजन मीना के द्वारा एनजीटी के निर्देशों के अनुरूप आगामी दीपावली एवं छठ पर्व को लेकर जिले के पटाखा व्यवसायियों को दुकान लगाये जाने के संबंध में जारी आदेश से पटाखा व्यापारियों में असंतोष देखा जा रहा है। जारी आदेश में शहरी क्षेत्र में पटाखा दुकान नहीं लगाये जाने को कहा गया है। इस आदेश के बाद शहरी क्षेत्र के पटाखा व्यवसाईयों में मायूसी एवं निराशा छा गई है।
पटाखा व्यवसायियों ने विधायक सिंगरौली रामलल्लू बैस एवं नगर निगम अध्यक्ष देवेश पाण्डेय से मिलकर पटाखा दुकान शहरी क्षेत्र में भी लगाये जाने का आग्रह किया है। डीएम के आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्रों में पटाखा की दुकाने नहीं लग सकेंगी। पटाखा व्यवसायी लगातार जनप्रतिनिधियों से मिलकर शहरी क्षेत्र में भी दुकान लगाये जाने का आदेश कराये जाने की अपील कर रहे हैं। व्यवसाईयों का कहना है कि पिछले दो वर्षों से जिला प्रशासन के इस आदेश की वजह से हम लोगों को लाखों, करोड़ों रूपये का नुकसान होता है। जबकि साल में दो-तीन दिन के लिए पटाखा की दुकान लगाई जाती हैं। इस तरह से कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। फिलहाल विधायक रामलल्लू बैस ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या के संबंध में कलेक्टर से बात कर उसका हल ढूंढने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे।