वित्त मंत्रालय ने किया स्पष्ट, सिर्फ 25 किलो तक की पैकिंग पर लगेगा जीएसटी – CMG TIMES

नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बिना ब्रांड वाले खाद्य पदार्थों तथा अन्य उत्पादों पर जीएसटी टैक्स स्लैब पर एक स्पष्टीकरण जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि 18 जुलाई से लागू नया टैक्स स्लैब केवल 25 किलो तक की पैकिंग पर ही लगेगा। इसके ऊपर की पैकिंग वाले आटा, चावल …
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